प्रस्तावना उत्तर पष्चिम रेलवे के जोनल मुख्यालय में कार्मिक षाखा का गठन अन्य विभागों के स्थापना संबंधी कार्य, कल्याणकारी गतिविधियों, ओद्योगिक संबंधों तथा नीति और नियम विनिमयों को देखने के लिए किया गया है । कार्मिक विभाग भर्ती, प्रषिक्षण, पदोन्नति, स्थानान्तरण, चयन, पदों का सृजन तथा सेवानिवृति परिलाभ स्वीकृति इत्यादि की व्यवस्था करता है । वेतन तथा भत्तों का संवितरण, उत्पादकता लिंक बोनस तथा रेल सुरक्षा बल एवं लेखा विभागों को छोडकर अराजपत्रित कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड और छुटटी रिकार्ड रखने के भी कार्य कार्मिक षाखा के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है । यह विभाग मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ विचार विमर्ष करता है और कर्मचारियों की षिकायतो के निपटान के लिए स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक और प्रेम की बैठकें आयोजित करता है। यह विभाग भारत सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित विभिन्न नियमो और अधिनियमों जैसे ओद्याोगिक विवाद अधिनियम, फेक्टरी अधिनियम, कार्यकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, अनुषासनिक एवं अपील नियम और रेल कर्मचारी सेवा आचरण नियम इत्यादि के विभिन्न प्रावधानों संबधी प्रकरणों का निपटान करता है । कार्मिक षाखा सभी स्थापना नियमों - विनिमयों तथा सेवामामलों में उनकी अभिरक्षक है । अनेक कल्याणकारी गतिविधयाॅं जैसे स्टाफ केंटीन का संचालन, अवकाष गृह, उपभोक्ता सहकारी समितियाॅं, रेलवे विद्यालयों और संस्थानों इत्यादि के दायित्व का निर्वाह भी कार्मिक षाखा द्वारा ही किया जाता है ।
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