पोर्टल नीतियाँ
पोर्टल के उपयोगकत्र्ता प्रष्न पूछने, सूचना प्राप्त करने, स्पटीकरण चाहने अथवा समस्याआंे को सुलझाने के लिये भारतीय रेलवे संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना चाहेगें। अतः यह आवष्यक है कि वैबसाइट के माध्यम से वे ऐसा कर सकें।
समस्त भारतीय रेलों की वैबसाइ्रट में श्हमसे सम्पर्क करेंश् पेज होना चाहिये जो होमपेज और वैबसाइ्रट में समस्त संबंधित स्थानों से जुडा हूआ होना चाहिये।
ऽ श्हमसे सम्पर्क करेंश् प्रष्ठ विभिन्न मंडलो के अनूसार वर्गीक्रत होना चाहिये जहाँ से विभिन्न प्रकार की पूछताछ की जा सकती हो जैसे कि षिकायत निराकरण, फाईल स्टेटस, कार्यप्रणाली विवरण इत्यादि।
ऽ विभाग में महत्वपुर्ण अधिकारियों के लिये सम्पर्क विवरणों में दूरभाष, फैक्स सं. डाक पता एवं ई मेल एैड्रेस के साथ व्यक्तिगत पब्लिक डीलिंग ( यदि लागु हो ) के लिये समय का विषेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये। विभाग की सारांष नीती में अधिकारीयों के नाम दिये जाने होते है।
ऽ वैबसाइ्रट पर पाई गई गलत सूचनाओं में सुधार करने हेतु सुस्पष्ट नीति होनी चाहिये।
वैब सूचना प्रबंधक, जो वैबसाइट पर विषयवस्तु के लिये समग्र रूप से जिम्मेदार है, के सम्पर्क विवरण दिये जाने चाहिये।
राष्ट्रीय पोर्टल पर उपस्थिती
यह सुनिष्चित करने के लिये कि समस्त सिटिजन सेवाऐं, प्रपत्र दस्तावेज, योजनाऐं राष्ट्रीय पोर्टल के संबंधित निधानों के रजिस्टर्ड है, उचित प्रक्रिया होनी चाहिये।
सैकेण्डरी विषयवस्तु
विभ्न्नि आडियन्स, घटनाओं एवं अवसरों की मांग के उपयुक्त प्राइमरी विषयवस्तु के वगीकरण एवं पैकेजिंग से सैकेण्डरी विषयवस्तु तैयार की जाती है।
घटनाएं एवं उदघोषणाएं
भारतीय रेलों की वैबसाइटों में एक सेक्षन एैसा होना चाहिये जिसमें विभ्ंिान्न घटनाओं एवं उदघोषणओं की जानकारी दी जानी चाहिये जैसे कि:-
1) राष्ट्रीय/राज्य स्तर की महत्ता वाली उदघोषणएं वैबसाइट पर दी जानी चाहिये।
2) संबंधित संगठन/मंत्रालय/विभाग/केन्दª दारा आयोजित की जा रही महत्वपुर्ण अपकमिंग भारतीय रेलों/सरकार की घटनाओं से संबंधित उदघाषणाऐं।
3) योजनाओं/अनुदानों/स्कालरषिप/फैलोषिप इत्यादि से संबंधित उदघाषणाऐं।
4) प्राकृतिक आपदाओं/महामारी इत्यादि के चेतावनियाँ।
5) आपदाओं के दौरान राहत कोषों के लिये काल अन्य अभिकरणेंा से सहायता।
6) संकठकाल में महत्वपुर्ण हैल्पलाइन नंबरों का प्रदर्षन।
घटनाएं एवं उदघोषणाओं से संबंधित दिषानिर्देष निम्नानुसार है:-
1. एक बार उदघोषणा अपनी प्रासंगिकता खेा दे या किसी घटना अथवा होनी से जुडी़ समय अवधि के समांप्त होने के पष्चात उस उदघोषणा केा हटा देना आवष्यक है।
2. व्यापक पहुंच हेतु समस्त महत्वपुर्ण उदघोषणाओं को राष्ट्रीय पोर्टल पर भी घोषित किया जाना चाहिये।
3. सरल अग्रेंजी/क्षेत्रिय भाषा में, यह देखते हुए कि ये उदघोषणाऐं किनके लिये है, की जानी चाहिये।
संबंधित लिंक
वैबसाइट के विभिन्न मापांक में प्रत्येक विषयवस्तु ष्षीर्षक के लिये संबंधित सूचना हेतु संबंधित लिंक हेतु एक लिंक दिया जाना चाहिये -
1. वैबसाइट में दिये गए प्रत्येक विषयवस्तु षीर्षक का अन्य सरकार की वैबसाइटों के साथ कुछ संबंद्ध लिंक होना चाहिये जिससे उस ष्षीर्षक पर और आगे विवरण प्राप्त हो सके।
2. प्रत्येक संबंद्ध लिंक के लिये वैबसाइट के पूर्ण ष्षीर्षक के साथ होमपेज संबंधित वैबपेज का संपुर्ण यू आर एल सही ढंग से दिया जाना चाहिये जो कि स्क्रीन पर प्रदर्षित होगा।
3. यह पुष्टि करने के लिये कि सूचना प्रासंगिक है और लिंक एैड्रेस सही है, यू आर एल की वैधता एवं यथार्थता नियमित आधार पर चैक की जानी चाहिये।
4. अधिक सूचना हेतु बतौर संबंद्ध लिंक केवल सरकारी वैबसाइट/वैबपेज पर दिये जाने चाहिये क्योंकि प्राइवेट वेबसाइटों पर सूचना की सत्यवादिता एवं उपलब्धता पर कोई नियंत्रण नहीं है।